उत्तराखंड मंत्रिमंडल: छात्र-शिक्षकों के लिए शिक्षा में वित्तीय सहायता

उत्तराखंड मंत्रिमंडल: छात्र-शिक्षकों के लिए शिक्षा में वित्तीय सहायता

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के छात्र-शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत उन्हें उनके शिक्षा के पथ में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के विभिन्न स्तरों के छात्र-शिक्षकों को उनके शिक्षा के पथ में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जो उनके विद्यार्थी जीवन को सुखद और उत्कृष्ट बनाने में मदद करेगी।

मुख्य प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड सरकार छात्र-शिक्षकों को 18 लाख तक की राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता उन छात्र-शिक्षकों के लिए होगी जो अपने शिक्षा में आगे की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्र-शिक्षक।

आवेदन प्रक्रिया

यह सहायता प्राप्त करने के लिए छात्र-शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले, छात्र-शिक्षकों को उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा।
  2. योजना के तहत आवेदन: लॉगिन के बाद, उन्हें ‘छात्र-शिक्षक सहायता योजना’ के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।
  3. आवेदन की समीक्षा: सभी आवेदनों की समीक्षा के बाद, योजना के तहत योग्य छात्र-शिक्षकों का चयन किया जाएगा।
  4. वित्तीय सहायता का प्रदान: चयनित छात्र-शिक्षकों को उनकी शिक्षा में आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उनके विद्यार्थी जीवन को सहयोग करेगी।

नए दिशानिर्देशों की ओर

उत्तराखंड सरकार की इस योजना से, प्रदेश के छात्र-शिक्षक अपने शिक्षा में आगे की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना छात्र-शिक्षकों के शिक्षा के पथ में नए दिशानिर्देश प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो उनके करियर को सशक्त और उत्कृष्ट बनाने में सहायक हो सकता है।

क्रियात्मक शोध विषयों की वरीयता

इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं को उनके क्रियात्मक शोध विषयों में वरीयता देने का निर्णय लिया है। इसमें विज्ञान, कला और मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन, और अंतर्विषयक क्षेत्र जैसे विषय क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य से संबंधित शोध विषयों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विशिष्ट समस्याओं का समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों को भी अधिक महत्व दिया जाएगा।

शोध प्रोत्साहन योजना के पात्रता

शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, अनुदानित गैर-सरकारी महाविद्यालयों, और राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित प्रोफेसर और शोधार्थी पात्र होंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार योजना को प्रासंगिक रूप से लागू किया जाएगा। इस साल, इस योजना का लाभ 20 शोधार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

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